प्रिंस हत्याकांड: व्यस्क की तरह चलेगा भोलू पर केस
Gurugram News Network – भोंडसी के निजी स्कूल में हुए सात साल के प्रिंस (कोर्ट द्वारा दिया गया नाम) हत्याकांड मामले में मंगलवार को सेशन कोर्ट ने साफ कर दिया कि आरोपी भोलू (कोर्ट द्वारा दिया गया नाम) पर बालिग की तरह केस चलेगा। अदालत ने आरोपी भोलू पर चार्ज फ्रेम करने के लिए 22 दिसंबर की तारीख निश्चित की है। अदालत के इस आदेश के बाद प्रिंस के परिजनों का कहना है कि अब उन्हें आस जगी है कि उनके बेटे को जल्द न्याय मिल जाएगी।
प्रिंस के पिता बरुण ठाकुर ने बताया कि आरोपी भोलू की तरफ से सेशन कोर्ट में पक्ष रखा था कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने भोलू पर बालिग की तरह केस चलाने का फैसला देने के दौरान सभी पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया। वहीं, प्रिंस के पिता ने बताया कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो उस वक्त तक मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने सभी पहलुओं व चार्जशीट में सामने आए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही आरोपी पर बालिग की तरह केस चलाने के आदेश दिए थे।
आपको बता दें कि 8 सितंबर 2017 में निजी स्कूल के छात्र प्रिंस की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं परिजनों की गुहार पर जब मामला सीबीआई के पास पहुंचा तो सीबीआई ने बस कंडक्टर अशोक को क्लीन चिट दे दी और मामले में इसी स्कूल के छात्र भोलू को गिरफ्तार किया था। मामले में प्रिंस के पिता ने आरोपी भोलू पर व्यस्क की तरह केस चलाने की याचिका अदालत में दायर की थी। इस याचिका की सुनवाई के दौरान आरोपी की सामाजिक जांच रिपोर्ट भी तैयार की गई थी जिसके आधार पर आरोपी पर व्यस्क की तरह केस चलाने के आदेश जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने दिए थे। इन आदेशों के बाद यह मामला लगातार सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसे बालिग माना था जिसके बाद आरोपी भोलू की तरफ से सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज तरुण सिंघल की अदालत ने अपील को खारिज करते हुए उस पर व्यस्क की तरह केस चलाने व आरोपी पर 22 दिसंबर को चार्ज फ्रेम करने के आदेश दिए हैं।